दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 साल से फरार पैरोल जंपर गिरफ्तार
NDPS केस में था दोषी
दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार साल से अधिक समय से फरार चल रहे एक पैरोल जंपर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत दर्ज एक मामले में दोषसिद्ध अपराधी है। वह वर्ष 2021 में पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद से फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की WR-II टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी का पता लगाया और उसे दिल्ली के चंदर विहार इलाके से पकड़ लिया।
2021 में पैरोल खत्म होने के बाद से था फरार
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति दिल्ली के मालवीय नगर थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। उसे कोविड-19 महामारी के दौरान पैरोल मिली थी। हालांकि, वर्ष 2021 में पैरोल की अवधि समाप्त होने के बावजूद वह वापस नहीं लौटा और फरार हो गया। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। चार साल से अधिक समय तक फरार रहने के कारण उसकी गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच के लिए महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने आरोपी का पता लगाने के लिए तकनीकी और मानवीय सूचना तंत्र की मदद ली।
तकनीकी निगरानी से मिला आरोपी का सुराग
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की WR-II टीम ने फरार आरोपी की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए। पुलिस ने तकनीकी निगरानी के साथ विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाई। जांच के दौरान आरोपी के दिल्ली के चंदर विहार इलाके में मौजूद होने की जानकारी मिली। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को चंदर विहार से पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, लंबे समय से फरार चल रहे दोषसिद्ध अपराधी तक पहुंचने में तकनीकी निगरानी और मानवीय सूचना तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में कार्रवाई
यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में की गई। अभियान एसीपी राजपाल डबास के मार्गदर्शन और डीसीपी हर्ष इंदौरा के पर्यवेक्षण में संचालित किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की तलाश के दौरान लगातार निगरानी रखी गई और उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण किया गया। इसके बाद उसकी मौजूदगी की जानकारी मिलने पर टीम ने उसे पकड़ लिया।
पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद नहीं लौटा था आरोपी
पैरोल एक कानूनी व्यवस्था है, जिसके तहत निर्धारित शर्तों के साथ दोषसिद्ध कैदी को सीमित अवधि के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है। पैरोल की अवधि समाप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस लौटना होता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी ने वर्ष 2021 में पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद वापसी नहीं की थी। इसी कारण वह चार साल से अधिक समय तक फरार रहा। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई के साथ लंबे समय से फरार एक दोषसिद्ध अपराधी को पकड़ लिया गया है। हालांकि, आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के बाद की कानूनी प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।