Maharashtra: प्रतिबंधित नायलॉन मांझा रखने के आरोप में 45 वर्षीय शख्स पर मामला दर्ज
Thane ठाणे: भिवंडी सिटी पुलिस ने पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांझा रखने के आरोप में 45 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह गतिविधि मानव और पशु जीवन के लिए काफी जोखिम भरा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान भिवंडी के नवी बस्ती स्थित नेहरू नगर निवासी मोईस अतुल शाह (45) के रूप में हुई है। यह घटना तब प्रकाश में आई जब 8 दिसंबर को पुलिस की एक टीम गश्त कर रही थी और उसने पाया कि आरोपी के पास प्रतिबंधित चीनी या नायलॉन मांझा है और वह इसे निजी लाभ के लिए बेच रहा था। पुलिस ने बताया कि उन्होंने उससे पूछताछ की और एफआईआर दर्ज की।
उन्होंने 1300 रुपये से अधिक मूल्य का नायलॉन मांझा जब्त किया है। भिवंडी सिटी के एक पुलिस कांस्टेबल समाधान भोसले ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 (ए) और 223 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं 5 और 15 के तहत मामला दर्ज किया है। चीनी मांझा बारीक पिसे हुए कांच, धातु या अन्य नुकीली चीजों से बनाया जाता है, जो इसे खतरनाक बनाता है और मनुष्यों और पक्षियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले ही ऐसे धागे के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये धागे गैर-बायोडिग्रेडेबल हैं, जो सीवेज सिस्टम और जल निकासी को प्रभावित करते हैं। अगर जानवर इन धागों को खाते हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है