मद्रास HC ने तिरुवन्नामलाई के मजिस्ट्रेट के खिलाफ दिया जांच का आदेश, जानिए पूरा मामला

मद्रास उच्च न्यायालय

Update: 2021-06-12 17:00 GMT

मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने तिरुवन्नामलाई के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने के तरीके के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार तिरुवन्नामलाई के न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 को अभ्यारोपित किए जाने के बाद यह निर्देश दिया है, जिन्होंने पहले से टाइप किए हुए प्रारूप पर एक आदेश पारित किया था, जिसमें खाली स्तंभ थे, जिन्हें बाद में हाथ से लिखकर भरा गया था.

न्यायाधीश ने कहा कि जेएम-1 द्वारा इस साल 22 जनवरी को पारित आदेश के बारे में सीजेएम को जांच करनी है और यह पता लगाना है कि वह पहले ऐसे कितने आदेश पारित कर चुके हैं. इस बारे में 22 जून या उससे पहले रिपोर्ट दाखिल करनी है. इससे पूर्व न्यायाधीश ने इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि एक फौजदारी मामले में 22 जनवरी को दिए गये आदेश में एक विचित्र बात यह है कि यह एक मुद्रित प्रारूप में दिया गया है. इसमें कुछ विवरण हाथ से भरे गये हैं और कुछ पहले से ही टाइप किए गये हैं.
मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना मौत की भी मांगी रिपोर्ट
वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य से कोरोना से होने वाली मौतों पर रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट का कहना है कि सटीक रिपोर्ट के जरिए उन लोगों की मदद की जा सकेगी जो राहत की उम्मीद कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 28 जून तक राज्य में होने वाली कोविड की मौतों पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.
यहां हाई कोर्ट, एक शिकायत पर सुनवाई कर रहा था कि अस्पतालों में कई कोविड पॉजिटिव रोगियों की मौत को फेफड़े या हृदय रोग के चलते होने का कारण बताया गया है, न कि कोरोना और इसके कारण कई कोरोना पीड़ितों को आर्थिक राहत नहीं मिल पाई है.मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने कहा कि देश भर में कई शिकायतें हैं कि COVID-19 से होने वाली मौतों को ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा है.
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