मध्य प्रदेश सरकार ने झंडा फहराने को लेकर मारपीट करने वालो के लिए जारी किया नोटिस

दलित सरपंच के साथ सचिव ने झंडा फहराने को लेकर की मारपीट

Update: 2021-08-16 18:20 GMT

जनता से रिश्ता ववेबडेस्क :- दलित सरपंच के साथ सचिव ने झंडा फहराने को लेकर की मारपीट, NCSC ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिसआयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने सरपंच की पिटाई का कथित वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा छतरपुर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को पोस्ट या ईमेल के जरिए एटीआर सौंपने को कहा है.

दलित सरपंच के साथ सचिव ने झंडा फहराने को लेकर की मारपीट, NCSC ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिससरपंच ने की मारपीट की शिकायत.
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ग्राम पंचायत के एक उच्च जाति के सचिव द्वारा दलित सरपंच और उनके परिवार के सदस्यों के साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने की घटना को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने सोमवार को राज्य सरकार को एक नोटिस भेजा. स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान धामची गांव में हुई इस कथित घटना पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार से फौरन कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) तलब की है.
आयोग को मिली सूचना के मुताबिक कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसे कई समाचार वेबसाइटों ने इस्तेमाल किया. वीडियो में कथित तौर पर हन्नू बसोर की सुनिल तिवारी द्वारा पिटाई करते देखा जा सकता है, जो उसकी अनुपस्थिति में सरपंच के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान झंडा फहराने से नाराज था.
सरपंच की पत्नी से भी की गई मारपीट
एक बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन समाचार वेबसाइटों पर 16 अगस्त को प्रकाशित खबरों के जरिए आयोग को सूचना मिली कि सरपंच की पत्नी और पुत्रवधू की भी सचिव द्वारा उस वक्त पिटाई की गई, जब वह सरपंच को बचाने पहुंची थीं.
सरपंच की पिटाई का कथित वीडियो वायरल होने के शीघ्र बाद सांपला ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा छतरपुर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को पोस्ट या ईमेल के जरिए एटीआर सौंपने को कहा है.
कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग ने मांगी
सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि एटीआर नहीं प्राप्त हुई तो आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्रदत्त दीवानी अदालत की अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष उनकी व्यक्तिगत पेशी के लिए समन जारी कर सकता है.
सांपला ने ट्वीट किया, '' बड़े दुख की बात है कि आज़ादी की पावन बेला पर झंडा फहराने पर अनुसूचित जाति के सरपंच के साथ मारपीट की जाती है. मप्र सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी तुरंत कार्रवाई करें और कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजें.''


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