पत्नी की मदद से अपने बेटी के साथ बनाए नाजायज़ संबंध, रोज रात होते ही...

कोर्ट ने लिया ये फैसला

Update: 2023-05-24 14:04 GMT
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सासाराम। बिहार के सासाराम में विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत में पड़ोसी की बच्ची से दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने अपनी पत्नी की मदद से मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला जज छह रामजी सिंह यादव की विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने रोहतास थाना क्षेत्र के कशिगांवां निवासी खलील अंसारी को सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास होगी। विशेष अदालत ने विक्टिम कॉम्पेनसेशन स्कीम के तहत दो लाख रुपए मुआवजा भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में किशोरी की मां का कहना था कि नौ मई 2020 को उसकी पुत्री बाथरूम करने के लिए आंगन में गई थी। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो अभियुक्त उसे पकड़ कर मुंह बंद कर ले गया और अपनी पत्नी के सहयोग से उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाया। इस कारण वह बेहोश हो गई थी। बताया कि वे अपनी छोटी बेटी को बाथरूम कराने के लिए कमरे से बाहर निकले थे। बाथरूम कराकर उसे लेकर कमरे में गए और लाइट जलाए तो देखे कि बड़ी बेटी बेड पर नहीं है।
बेटी को खोजते हुए आंगन में आए तो आंगन के दलान की तरफ गए तो देखे कि बेटी की पैर नजर आ रही थी। नजदीक पहुंचे तो देखे कि बेटी बेहोश पड़ी थी। अभियुक्त व उसकी पत्नी सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे। मैं हल्ला की तो अगल-बगल के लोग आए। फोन करके अपने भाई व भाभी को बुलायी। उनके आने पर उनके सहयोग से अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में लेकर सरकारी अस्पताल गए। जहां सूई पड़ने पर मेरी बेटी होश में आई। तब उसने पूरी घटना की जानकारी दी। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता, एफएसएल विशेषज्ञ समेत चार गवाहों को पेश किया गया था। विशेष अदालत ने अभियुक्त को चार पॉकसो अधिनियम के तहत दोषी पाया व सजा सुनाई।
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