9 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, सख्त पाबंदियों के तहत तमिलनाडु सरकार ने जारी किया आदेश

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Update: 2021-07-30 14:16 GMT

चेन्नई. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को राज्य में जारी लॉकडाउन को बिना किसी अतिरिक्त ढील के 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु ने पिछले कुछ महीनों में गिरावट के बाद नए कोविड​​​-19 मामलों में मामूली वृद्धि दर्ज की है. गुरुवार को राज्य में कोरोना के 1,859 नए मामलों के साथ यह संख्या 25,55,664 हो गई, जबकि इस दौरान महामारी से 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद इस घातक बीमारी से राज्य में मरनेवालों की कुल तादाद बढ़कर 34,023 पहुंच गई है.

नए आदेश के मुताबिक राज्य में यही पाबंदी लागू रहेगी. जानें क्या खुला है और क्या बंद है:

– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), औद्योगिक स्कूल और टाइपराइटिंग प्रशिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत छात्रों के साथ बारी-बारी से काम कर सकते हैं. इन संस्थानों को खोलते समय सख्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. शिक्षकों को प्रवेश, पाठ्यपुस्तकों के वितरण और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कार्य करने के लिए स्कूलों का दौरा करने की भी अनुमति है.

– स्कूल, कॉलेज, थिएटर, बार और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.

– पुडुचेरी के लिए आने-जाने की सेवा को छोड़कर अंतरराज्यीय सार्वजनिक और निजी बस परिवहन बंद रहेगा.

– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य में पहले से जिसकी इजाजत दी जा चुकी है, वे गतिविधियां जारी रहेंगी.

– विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की इजाजत होगी.

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