दिल्ली में फिर सस्ती होगी शराब! 25 फीसदी तक की छूट
दिल्ली सरकार (Delhi Government) के आबकारी विभाग (Excise Department) ने शराब बिक्री करने वाली निजी दुकानों (Private Liquor Shops) को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 25 फीसदी कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार (Delhi Government) के आबकारी विभाग (Excise Department) ने शराब बिक्री करने वाली निजी दुकानों (Private Liquor Shops) को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 25 फीसदी कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार ने गत फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट (Discount on Liquor) और बिक्री योजनाओं पर रोक लगा थी.
पहले लगा दी थी छूट पर रोक
दिल्ली सरकार ने छूट पर रोक लगाने का फैसला कोविड-19 (Covid-19) की रोकथाम से जुड़ी पाबंदियों का ठीक से पालन नहीं हो पाने और अनुचित बाजार बर्ताव की वजह से किया था. दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में फिर से शराब बिक्री पर छूट (Discount on Liquor) देने की मंजूरी दे दी है.
25 फीसदी तक दे सकते हैं छूट
इस आदेश के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें MRP पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं. इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 की धारा 20 का सख्ती से अनुपालन करना होगा. दिल्ली में शराब बिक्री का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को निर्धारित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा और किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
आबकारी आयुक्त ने जारी किया आदेश
हालांकि, आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार छूट को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार अपने पास रखती है. सरकार पर छूट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी. फरवरी के महीने में कोविड महामारी का प्रकोप जारी रहने के बीच दिल्ली में शराब बिक्री पर निजी दुकानों की तरफ से दी जा रही छूट और 'एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ' जैसी प्रोत्साहन योजनाओं की वजह से कई इलाकों में दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगने के मामले सामने आए थे, उसके बाद सरकार ने शराब बिक्री पर छूट देने पर रोक लगा दी थी.