लॉकडाउन में भी खुली रहेंगी शराब की दुकानें...राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
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पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लगाया गया है. इसे 15 मई तक बढ़ाया गया है. लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कई पाबंदियां भी लगाई हैं. हालांकि यह मामला शराब की दुकानों को लेकर है. पंजाब सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसी को लेकर पंजाब सरकार अब फंसती नजर आ रही है.
दरअसल मिनी लॉकडाउन को देखते हुए पंजाब सरकार ने एसेंशियल सामान को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफेकेशन में शराब को भी एसेंशियल सामान की लिस्ट में डाला गया है और इसके तहत शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.
इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 मई तक राज्य में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा राज्य में रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह के पांच बजे तक जारी रहेगा. इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि सड़क और गली के वेंडर्स की कोरोना आरटीपीसीआर जांच भी की जाएगी.
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पंजाब में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. अब राज्य में किसी को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी. पंजाब सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि हवाई रास्ते, रेल या फिर रोड के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सूबे में एंट्री नहीं मिलेगी.
वहीं सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि कार के अलावा मोटर साइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति को ही यात्रा करने की अनुमति होगी. हालांकि सरकार ने कहा है कि यदि कार, मोटर साइकिल या अन्य दोपहिया वाहन पर चालक के अतिरिक्त कोई मरीज होगा तो उसे यात्रा में छूट दी जाएगी.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब किसी भी शादी, अंतिम संस्कार आदि में 10 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक है. इसके अलावा सूबे में सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है. सरकारी कार्यालय व बैंक अब 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही खुलेंगे. होटलों, रेस्त्रां और ढाबे में बैठकर खाना खाने पर रोक है. सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है.