गोरखपुर में हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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Update: 2023-03-25 17:42 GMT
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले की एक अदालत ने हत्या कर शव छिपाने का आरोप सिद्ध पाये के बाद तीन को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने जिले के शाहपुर क्षेत्र के घोसीपुरवा निवासी अभियुक्त फखरूददीन अली उर्फ बग्गा, सुमित कुमार मिश्र और सुशील कुमार को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को हत्या करने और शव छिपाने का दोषी सिद्ध होने पर यह सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुल शुक्ल ने बताया कि नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के चाचा राजेश श्रीवास्तव की साहपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौराहे पर दुकान है। 30 जुलाई 2006 की रात करीब 11 बजे वादी को सूचना मिली कि उनके चाचा का शव उनके दुकान के सामने नाले में पडा है। विवेचना पर अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया।
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