12 साल पहले प्रोपर्टी डीलर की हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

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Update: 2023-09-18 17:56 GMT
हिसार। एडीएसजे विवेक सिंगल की अदालत ने करीब 12 साल पहले पुट्ठी मंगलखां के रहने वाले प्रोपर्टी डीलर सुभाष की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में सोनू, सुनील, संदीप व विकास शामिल हैं। इनमें सोनू व सुनील पर 50-50 हजार रुपये व संदीप और विकास पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी शहर थाना में पुट्ठी मंगलखां वासी सुखबीर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार 12 दिसंबर 2011 को केस दर्ज हुआ था। सुखबीर ने बताया था कि तोशाम रोड हांसी में चाचा सुभाष के दफ्तर में आया था। वहां भाटला वासी कृष्ण, सिंघवा खास वासी राजपाल व दैपल वासी मंजीत था। सुबह सवा 11 बजे छत पर बैठकर सुभाष से बातचीत कर रहे थे। तभी दो युवक आए थे जो कि चाचा सुभाष को अपने साथ ऑफिस में बात करने के लिए लेकर चले गए थे। करीब पांच मिनट बाद चाचा सुभाष व दोनों लड़के बाहर निकले थे। एक युवक ने दफ्तर से चाचा के लाइसेंसी असलहा उठा रखे थे। इसके बाद तीन और युवक आए थे जिन्होंने कहा कि बातचीत क्या कर रहे हो, मार दो। चाचा पर युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। चाचा को बचाने का प्रयास किया था तो धमकी दी कि बीच में आए तो जान से हाथ धो बैठोगे। सुभाष को गोलियां मारकर आरोपी अपने साथ लाइसेंसी असलहा लेकर फरार हो गए थे। गंभीर हालत में चाचा को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसी मामले में अदालत ने सोमवार को दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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