सिर्फ दो महीने में आजीवन कारावास की सजा...जानें हैरान करने वाला मामला
गवाहों की गवाही हुई.
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में न्यायालय ने चार वर्षीय बालिका के साथ रेप के दोषी को मात्र दो महीने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक लाख का अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि थाना रामगढ़ क्षेत्र में 4 वर्षीय बालिका को उसकी मां का रिश्तेदार घर से 6 जुलाई 2025 को अपने घर ले गया था। वह पड़ोस में ही रहता है। पहले दोनों परिवार एक ही मकान में रहते थे। अपने घर ले जाकर उसने बालिका के साथ बलात्कार किया।
बालिका काफी देर तक घर में दिखाई नहीं दी तो उसकी मां उसे तलाश करते हुए अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गई। उसने देखा बालिका बेहोशी की हालत में खून से लथपथ बदहवास पड़ी थी। युवक उसके पास बैठकर उसके सिर के बाल काट रहा था। बालिका की मां ने अपने रिश्तेदार को फटकार लगाई। वह बालिका तथा उसकी मां को लेकर मेडिकल स्टोर तथा प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचा। किसी ने भी उसे भर्ती नहीं किया। बाद में वह उनको सौ सैया अस्पताल ले गया। तब तक बालिका का पिता भी वहां पहुंच गया। पिता को देख युवक चला गया।
बाद में चिकित्सक ने बालिका को आगरा रैफर कर दिया। बालिका के पिता ने सुहैल उर्फ छोटू पुत्र अहजाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसके माता पिता भिंड में रहते है। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मुमताज अली की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सुहैल को 65 (2) बीएनएस तथा 5 एम /6 का दोषी माना। न्यायालय ने सुहैल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक लाख रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।।