8 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द, जानिए क्या है वजह

औषधि नियंत्रण विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

Update: 2024-05-01 05:48 GMT
भीलवाड़ा। औषधि नियंत्रण विभाग ने 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलम्बित कर दिए। इन पर डॉक्टर की पर्ची के बिना नशे की दवा बेचने का आरोप है। सहायक औषधि नियंत्रक महेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिले में हाल में चलाए अभियान के दौरान करीब डेढ दर्जन मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इनकी जांच में कई खामियां सामने आई। मेडिकल स्टोर पर नशे की दवा के बेचान के अलावा विवरण, खरीद व बिक्री का रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे में आठ स्टोर का 10 से 30 दिन तक लाइसेंस निलम्बित कर दिया। इस अवधि के दौरान संचालक अपने मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकेंगे।

इन स्टोरों का 10 से 30 दिन तक लाइसेंस निलंबित
यूएमबी मेडिकल स्टोर (मांडल)- 30 दिन
बजरंग मेडिकल स्टोर (गंगापुर) – 25 दिन
अजय मेडिकल्स, सेवा सदन रोड (भीलवाड़ा) – 20 दिन
देवनारायण मेडिकल स्टोर (सुवाणा)- 10 दिन
श्रीराधे गोविंद मेडिकल, बापूनगर (भीलवाड़ा)- 10 दिन
लखन मेडिकल एंड कांस्मेटिक स्टोर (गंगापुर)- 10 दिन
लवकुश मेडिकल स्टोर, सुभाषनगर (भीलवाड़ा)- 15 दिन
जीएच मेडिकल स्टोर, हलेड रोड (भीलवाड़ा)- 15 दिन
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