नई दिल्ली (आईएएनएस)| भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना के तहत 29 विदेशी खिलौना निर्माण कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। हालांकि, केंद्र ने दावा किया कि चीन की किसी भी कंपनी को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) द्वारा जारी खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार 1 जनवरी, 2021 से खिलौनों की सुरक्षा अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन के तहत है।
तदनुसार, इस आदेश के अनुसार खिलौनों की सुरक्षा के लिए संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप खिलौनों का होना अनिवार्य कर दिया गया है और बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-द्वितीय की योजना-1 के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक चिह्न् धारण करें।
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति आईएसआई मार्क के बिना किसी भी खिलौने का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, स्टोर नहीं करेगा। बीआईएस उत्पाद प्रमाणन योजना के तहत, यानी, बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-द्वितीय की योजना-1, संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार उत्पाद पर मानक चिह्न् का उपयोग करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तदनुसार, भारत को खिलौने निर्यात करने वाली विदेशी विनिर्माण इकाइयों सहित खिलौना निर्माण इकाइयों को खिलौनों की सुरक्षा के लिए बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
मंत्री द्वारा जवाब कहा- बीआईएस फॉरेन मैन्युफैक्च र्स सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत विदेशी खिलौना निर्माण इकाइयों को 29 लाइसेंस दिए गए हैं। 2021-22 में तीन लाइसेंस और 2022-23 में शेष 26 लाइसेंस दिए गए हैं। चीन की किसी भी इकाई को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। जवाब में कहा गया कि इस संबंध में वियतनाम को अधिकतम 16 लाइसेंस दिए गए हैं।
खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 1 जनवरी, 2021 को प्रभावी हुआ, जिसके बाद बीआईएस द्वारा तलाशी और जब्ती की गई। उस समय तक नकली/आयातित खिलौनों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बीआईएस द्वारा की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान, वर्ष 2021-22 में 9,565 और 2022-23 (25 जनवरी, 2023 तक) 30,229 की जब्ती की गई। खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के उल्लंघन के लिए 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमश: 40 और 60 तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए हैं।