बिहार। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा ठाकुरगंज प्रखंड के कनकपुर पंचायत भवन में बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सुखदेव प्रसाद, पैनल अधिवक्ता एवं दिलीप कुमार राम, पारा विधिक स्वयं सेवक की प्रतिनियुक्ति की गई थी. प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत विभिन्न पीड़ितों यथा तेजाब हमले के पीड़ित, बलात्कार के पीड़ित, दिव्यांगता, मर्डर, मानव व्यापार के पीडितो आदि को सरकार द्वारा मुआवजा दी जाती है. इस हेतु सभी जिले में जिला अपराध क्षति प्रतिकर बोर्ड की स्थापना की है जिसमे जिला जज अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा सिविल सर्जन सदस्य होते हैं. उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त लोगों को पैनल अधिवक्ता ने न्याय बंधू एप्प, टेली लॉ स्कीम एवं प्ली बारगेनिंग के संबंध में बताया.
पारा विधिक स्वयं सेवक ने शिविर में लोगों को जानकारी देते हुए कहा की 09 सितंबर 2023 को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है जिसमें Bank ऋण, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, न्यायालय में लंबित सुलहनीय वाद आदि मामलों का निपटारा आपसी समझौता से किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जानकारी दी गई की जिला में प्रत्येक सप्ताह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है. सितंबर माह के आगामी सप्ताह में ठाकुरगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आयोजित होने वाली विधिक जागरूकता शिविर इस प्रकार है: 10 सितंबर को पंचायत भवन भोगडाबर, 17 सितंबर को पंचायत भवन चुरली तथा 24 सितंबर को पंचायत भवन बेसरबाटी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें आमजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पैनल अधिवक्ता व पारा विधिक स्वयं सेवक के द्वारा विभिन्न कानूनी जानकारिया दी जाएगी.