पटना: चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लालू यादव की सजा का ऐलान होने के बाद रांची स्थित रिम्स में आरजेडी प्रमुख की निगरानी में 3 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है.
दरअसल, लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी दोषी करार दिया था, लेकिन सजा का ऐलान होने से पहले उनकी एक फोटो वायरल हो गई. इस फोटो में लालू पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, रंजन यादव, इरफान अंसारी के साथ दिखे थे.
लालू यादव के साथ मुलाकात के दौरान अभय सिंह फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे थे. इस फोटो के वायरल होने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव रिम्स अस्पताल में जेल मैन्युअल का उल्लंघन कर रहे हैं और फिर से दरबार लगा रहे हैं.
विपक्ष के हंगामे के बाद लालू की निगरानी के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड के मेन गेट पर तीन मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है. तीनों ही मजिस्ट्रेट तीन अलग-अलग शिफ्ट में काम करेंगे. अब किसी भी व्यक्ति को लालू यादव से मिलने के लिए अनुमति दिखानी होगी. बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति को लालू यादव से मिलने नहीं दिया जाएगा. मिलने के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के अधीक्षक की अनुमति लेनी होगी.
इस बारे में जानकारी देते हुए जेल के आईजी मनोज कुमार ने बताया कि उन्होंने इस मामले में SSP को निर्देश जारी किए हैं कि इस मामले की जांच रिपोर्ट उन्हें ही दें.