लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur kheri Case) में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत के खिलाफ याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने कहा है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह 11 मार्च को सुनवाई करेगा, लेकिन आज मामला लिस्ट नहीं हुआ है. इसलिए मामले में जल्द सुनवाई की मांग करने के लिए मेंशन करना है. उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह पर गुरुवार रात को हमला हुआ है, इसलिए सोमवार को सुनवाई की मांग करने के लिए मेंशन करना है.
आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी में चार किसानों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. तिकोनिया निघासन विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल तीन अक्टूबर को कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे. इस मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था.