प्रतापगढ़। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने जानलेवा हमला कर हत्या करने के गंभीर मामले में 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। परिवादी बेटे पिंटू ने पारसोला थाना क्षेत्र के चरपोटिया बड़ा निवासी नारायण पुत्र राया मीणा, हरीश पुत्र नारायण मीणा, कानिया पुत्र पूनिया मीणा, शंकर पुत्र रामा मीणा, शांति पुत्र रामा मीणा, सूरज पुत्र रामा मीणा, रामा पुत्र मेगा मीणा और तुलसी पत्नी नारायण मीणा के खिलाफ रिपोर्ट पेश की। 8 अक्टूबर 2017 को शाम करीब 7 बजे की बात है कि उसके पिता अणदा दिन में मोटरसाइकिल से पारसोला गए थे।
पिंटू और उसका भाई शंभू दोनों पैदल-पैदल छायणी नए घर से चरपोटिया बड़ा में पुराने घर जा रहे थे। रास्ते में गटार घाटी के पास पहुंचे कि पिताजी सामने आते दिखे। इतने में पत्थरों की दीवार की आड़ में छिपे आरोपी हाथों में लट्ठ, कुल्हाड़ी, पत्थर, सरिया लेकर बाहर निकले। पिताजी को रोककर हत्या करने की नीयत से मारपीट कर और अपहरण कर नारायण के घर के आंगन में ले गए। हम दोनों वहां से दौड़कर घटना देख चिल्लाए तो मेरे परिवार और अन्य लोग निवासी छायणी आ गए। पिता के साथ नारायण के आंगन में थे। पिताजी खून से लथपथ थे। हम दोनों वहां से दौड़कर थाने पर आए। पुलिस मौके पर पहुंची। मेरे पिता को इलाज के लिए पारसोला हॉस्पिटल लाए। पिताजी की मृत्यु हो गई। पुलिस थाना पारसोला ने मामला दर्ज कर अनुसंधान कर चालान न्यायालय में पेश किया। लोक अभियोजक ललितकुमार भावसार ने 20 गवाह पेश करते हुए 52 सबूत और दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। फरियादी की ओर से एडवोकेट प्रवीण जैन ने भी पैरवी की।