करनाल में स्कूल कॉलेजों की दीवारों पर लिखे गए खालिस्तानी नारे, पुलिस की जांच जारी
हरयाणा न्यूज़: हिमाचल प्रदेश के बाद अब हरियाणा के करनाल में स्कूल-कॉलेज की दीवारों को रात के अंधेरे में खालिस्तान समर्थित नारों से पाट दिया है. सुबह जब इस की खबर पुलिस प्रशासन को लगी तो महकमे में हड़कंप मच गया. इसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने इन नारों को दीवारों से मिटा दिया. खबरों के मुताबिक करनाल के डीएवी स्कूल दयाल सिंह कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तान समर्तित कुछ नारे लिखे गए थे. हालांकि, बाद में पुलिस ने खालिस्तान समर्थित इन नारों को मिटा दिया. इस संबंध में करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि नारे लिखे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया. इस दौरान दीवारों पर लिखे गए नारों की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करवा ली गई है. इसके साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला: इस पूरे घटना की जानकारी देते हुए करनाल के पुलिस अधीक्षक (SP) गंगाराम पूनिया ने मीडिया को बताया कि इस संबंध में सिविल लाइन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इन लोगों के खिलाफ धारा 153 ए, 120बी UAPA की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले के सामने आने के बाद राज्य की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गए हैं.वहीं, पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन में जुटी है।
भिंडरावाला की तस्वीर संग निकाला गया था जुलूस: गौरतलब है कि इससे कुछ दिनों पहले भी करनाल शहर में एक जुलूस में भी भिंडरावाला की तस्वीर लेकर खालिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई थी. इस जुलूस की खास बात ये थी कि यह गुरुद्वारा से निकलकर जिला सचिवालय तक पहुंचा था. पुलिस इसे एक आम जुलूस मान रही थी, जो अपनी मांग को लेकर सिख समाज की ओर से निकाला जाना था, लेकिन जब इस जुलूस के दौरान भिंडरावाला की फोटो लेकर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का पता चला तो पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई थी.
हिमाचल के विधानसभा भवन पर भी चिपका मिला था पोस्टर: गौरतलब है कि इससे पहले अति सुरक्षित माने जाने वाले धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन विधानसभा भवन के गेट पर भी इसी वर्ष 8 मई को खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगे हुए मिले थे. जिन्हें बाद में प्रशासन ने हटा दिया था. गौरतलब है कि हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र अमूमन धर्मशाला में आयोजित होता है.मामले इस मामले में पुलिस ने 'सिख फॉर जस्टिस' संगठन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) समेत कई दूसरे संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था.