गर्भवती महिला के पेट पर पति ने मारी लात, कार्रवाई नहीं होने पर केरल महिला आयोग ने की पुलिस की कड़ी आलोचना

गर्भवती महिला के पेट पर पति ने मारी लात, पुलिस ने मामले में नहीं दिखाई सख्ती

Update: 2021-07-04 15:55 GMT

केरल महिला आयोग (Kerala Women Commission) ने 22 साल की एक गर्भवती महिला (Pregnant Woman) पर उसके पति द्वारा हमला करने और उसका उत्पीड़न (Harassment) करने के मामले में कथित रूप से लापरवाही बरतने को लेकर रविवार को पुलिस की आलोचना की.

आयोग की सदस्य शजी शिवाजी और तारा एम. एस. ने अस्पताल का दौरा किया जहां इस महिला का इलाज चल रहा है. दोनों ने इसे गंभीर मुद्दा करार देते हुए संवाददाताओं से कहा, ''हमने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है.'' चार महीने की गर्भवती महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि 29 जून को 28 वर्षीय उसके पति ने दहेज को लेकर उसके पेट में लात मारी.
पति और छह अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पति-पत्नी एर्नाकुलम जिले (Ernakulam) के हैं और नौ महीने पहले उनकी शादी हुई थी. पुलिस ने कहा, "हमने पति एवं छह अन्य के विरूद्ध भादंसं की धारा 498 लगायी है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, अन्य लोगों में परिवार के सदस्य हैं."
पुलिस ने कहा कि हमने पति और उसके दोस्त को शनिवार को गिरफ्तार किया. इस धारा का संबंध किसी महिला के उत्पीड़न से है जहां यह उत्पीड़न उसके या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपत्ति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है.


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