कर्नाटक। राज्य सरकार ने सोमवार को ओला, उबर और अन्य कैब एग्रीगेटर्स में ऑटो की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का समाधान खोजने के लिए उच्च न्यायालय से चार सप्ताह का समय मांगा। ओला और उबर को ऑटो की सेवा बंद करने के राज्य सरकार के आदेश के संबंध में एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उबर इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस संबंध में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं।

याचिका पर न्यायमूर्ति एम.जी.एस. कमल के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मुद्दे के संबंध में सरकार को समाधान निकालने का निर्देश जारी किया। सरकार के वकील ने अदालत में कहा कि कैब एग्रीगेटर्स में ऑटो सेवाओं को रोकने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उन्हें और समय चाहिए। वकील के अनुरोध पर सहमति जताते हुए पीठ ने सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया। ओला और उबर ने ऑटो की सेवाओं के इस्तेमाल के लिए अधिक किराया वसूलने के लिए अंतरिम आवेदन जमा किया है। कोर्ट ने सरकार से अंतरिम अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा।

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