अदालत ने पाक महिला और भारतीय पति को भेजा जेल, लगा ये आरोप
जानें पूरा मामला.
उत्तर कन्नड़ (कर्नाटक) (आईएएनएस)| कर्नाटक की एक अदालत ने वीजा उल्लंघन के आरोप में एक पाकिस्तानी महिला और उसके भारतीय पति को जेल की सजा सुनाई है। कारवार जिला सत्र न्यायालय ने नसीरा परवीन को छह महीने कैद की सजा सुनाई है, जबकि उनके पति मोहम्मद इलियास को एक महीने की जेल होगी।
दोनों को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने को कहा गया है। न्यायाधीश डीएस विजयकुमार ने गुरुवार को आदेश दिया।
इलियास के खिलाफ 17 जून, 2014 को क्षेत्राधिकार भटकल पुलिस स्टेशन और कारवार के एफआरओ को सूचित किए बिना नसीरा को वीजा बढ़ाने के लिए नई दिल्ली ले जाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
भटकल सिटी थाने में वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने इस संबंध में दंपति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।