कांवड़ यात्रा: सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, इस सरकार को जारी किया नोटिस

Update: 2021-07-14 05:50 GMT

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने (Kanwar Yatra allowed in Uttar Pradesh) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Supreme Court suo motu) लिया है. जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी.

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. हालांकि, उन्होंने आदेश दिया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हो. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें. साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी लागू की जा सकती है.
पिछले हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि वे कांवड़ संघों से बात करें और यह सुनिश्चित करें कि यात्रा में अनावश्यक भीड़ ना हो.
उत्तराखंड सरकार ने लगाई रोक
पिछले साल की तरह भी कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है. कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर पूर्व के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाई थी. पूर्व में कुंभ के आयोजन से सरकार की चारों तरफ किरकिरी हुई थी.


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