जज उत्तम आनंद केस: CBI की जांच रिपोर्ट से नाखुश हाई कोर्ट, पढ़े लेटेस्ट जानकारी
धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें झारखंड हाईकोर्ट ने बताया कि वह मामले में सीबीआई द्वारा अब तक की गई जांच से नाखुश है. कोर्ट ने कहा कि जांच दो लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रही है.
जज उत्तम आनंद से जुड़े मामले को लेकर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सुनवाई की थी. इस दौरान अदालत ने मामले पर मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई ने अब तक जो भी जांच रिपोर्ट पेश की है, उससे कोर्ट बहुत संतुष्ट नहीं है.
बता दें कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर अब तक की जांच की प्रगति से अदालत को अवगत करवाया. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई दो लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रही है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है. अब मामले की अगली सुनवाई के दौरान होम सेक्रेट्री और डायरेक्टर एफएसएल को मौजूद रहने को कहा गया है.
पूर्व जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में अबतक सीबीआई के हाथ कुछ ठोस नहीं लगा है. जज की मौत का सुराग देने वाले को सीबीआई ने पहले 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी. अब यह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है. सीबीआई ने इसके लिए विभिन्न चौक-चौराहों पर पोस्टर चिपकाया है.
जज मौत मामले में सीबीआई दोनों आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को गुजरात ले गई थी. दोनों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराया गया था. इसके बाद दोनों आरोपियों को फिर से धनबाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था. बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के दौरान सीबीआई को कुछ ज्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगी.
28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान धनबाद न्यायालय के जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर लगने की वजह से मौत हो गई थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई थी.