तिरुवनंतपुरम: यौन उत्पीड़न के एक केस में महिला के कपड़े पर दोष मढ़ने लाले कोझीकोड जिला सत्र न्यायाधीश एस कृष्णकुमार का तबादला हो गया है। उन्होंने दो यौन उत्पीड़न मामलों में लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। उनका कोल्लम (दक्षिण केरल) में श्रम अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है।
केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की ओर से मंगलवार देर रात कृष्णकुमार और तीन अन्य न्यायाधीशों के तबादले का फैसला जारी किया गया। मंजेरी जिला और सत्र न्यायाधीश एस मुरलीकृष्ण को कोझीकोड (उत्तरी केरल) में नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। एस कृष्णकुमार ने दो महीने पहले ही कोझीकोड की जिला सत्र अदालत में कार्यभार संभाला था।
दो जमानत याचिकाओं में विवादास्पद टिप्पणियों के बाद न्यायपालिका के उच्च स्तर के कई लोगों ने गंभीर आपत्ति व्यक्त की है। चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि यौन उत्पीड़न से संबंधित धारा 354 (ए) आरोपी के खिलाफ नहीं होगी क्योंकि महिला शिकायतकर्ता ने अपराध के समय "यौन उत्तेजक पोशाक" पहन रखी थी। एक दलित लेखक से जुड़े दूसरे मामले में उनकी टिप्पणी पर भी काफी विवाद हुआ।
इस साल 74 वर्षीय चंद्रन के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें कोझीकोड (उत्तरी केरल) की सत्र अदालत ने दोनों मामलों में जमानत दे दी थी। पहले मामले में 17 जुलाई को एक दलित लेखिका ने शिकायत की कि चंद्रन ने उसे जबरन चूमने की कोशिश की और इस साल 17 अप्रैल को उसका शील भंग कर दिया। जिला अदालत ने इस मामले में दो अगस्त को उन्हें जमानत दे दी थी।
दोनों ही मामलों में जज की टिप्पणियों ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। पहले मामले में जमानत देते हुए अदालत ने कहा था, ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध आरोपी के खिलाफ नहीं होंगे क्योंकि यह बेहद अविश्वसनीय है कि वह पीड़िता के शरीर को पूरी तरह से यह जानते हुए छूएगा कि वह अनुसूचित जाति की सदस्य है।'' इसके लिए न्यायाधीश ने एक कारण का हवाला दिया: "आरोपी के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी कोई जाति या धर्म नहीं है।"
अदालत ने यह कहते हुए खिंचाई की कि "यह आरोपी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है।" अदालत ने कहा था, ''वह जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और कई आंदोलनों में शामिल हैं। एसएसएलसी पुस्तक की प्रति से पता चलता है कि उन्होंने अपनी जाति का उल्लेख करने से इनकार कर दिया। आरोपी सुधारवादी है और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में लगा हुआ है।''
दूसरे मामले में तो उनकी टिप्पणियां अधिक भयावह थीं। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा था, "आरोपी द्वारा आवेदन के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि वास्तव में शिकायतकर्ता यौन उत्तेजक कपड़े में थी। यहां तक कि यह विश्वास करना असंभव है कि 74 वर्ष की आयु और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जबरन शिकायतकर्ता को अपनी गोद में बिठा सकता है और उसके निजी अंग को यौन रूप से दबा सकता है। इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें आरोपी को जमानत दी जा सकती है।"
पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने दोनों मामलों में आरोपियों को दी गई जमानत पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग और कई कार्यकर्ताओं और लेखकों ने न्यायाधीश की विवादास्पद टिप्पणियों की निंदा की है।
कृष्णकुमार के साथ तीन अन्य न्यायाधीशों का भी तबादला कर दिया गया। कोल्लम श्रम न्यायालय के न्यायाधीश सी एस मोहित को एर्नाकुलम श्रम न्यायालय, एरनकुलम के अतिरिक्त न्यायाधीश को मंजेरी जिला अदालत और मंजेरी जिला और सत्र न्यायाधीश एस मुरलीकृष्ण को कोझीकोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। एचसी रजिस्टर जनरल के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है।