Jodhpur भंवरी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में ग्राम पंचायत बोरुंदा ने नोटिस का दिया जवाब

Update: 2024-06-08 18:22 GMT
Jodhpur. जोधपुर। जोधपुर एएनएम भंवरी देवी हत्या के 12 साल बाद उसके बेटे मृत्यु प्रमाण- पत्र का इंतजार कर रहे है। प्रमाण- पत्र के लिए उसके बेटे ने कोर्ट में अपील की। इस पर कोर्ट ने प्रमाण- पत्र का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होने पर भंवरी के बेटे के वकील की ओर से संबंधित विभाग को लीगल नोटिस दिया गया। उसके जवाब में ग्राम पंचायत बोरुंदा ने कहा कि मृत्यु का स्थान सुनिश्चित नहीं है इसलिए डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकता। भंवरी देवी के बेटे साहिल पेमावत ने अपने वकील भवानी सिंह भलासरिया के मार्फत जिला जन्म एवं मृत्यु एवं सयुक्त निदेशक आर्थिक एवं संख्याकी विभाग कलेक्ट्रेट जोधपुर, तहसीलदार पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर ,ग्राम पंचायत बोरुंदा पीपाड़ शहर जिला जोधपुर को विधिक नोटिस भेजा था। मांग की गई थी कि 1 सितंबर 2011 को साहिल पेमावत की माता भंवरी देवी की हत्या हो गई थी, जिसकी जांच सीबीआई की ओर की गई। सीबीआई एक सितंबर को ही भंवरी देवी की हत्या मानकर आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया।
इसके बावजूद भंवरी देवी का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुआ। इस पर साहिल पेमावत ने अपने वकील के माध्यम से विधिक नोटिस भेजने पर ग्राम पंचायत बोरुंदा ने नोटिस का जवाब भेजा। जवाब में लिखा कि भंवरी देवी की मृत्यु का स्थान सुनिश्चित नहीं होने के कारण मृत्यु प्रमाण- पत्र जारी नहीं किया जा सकता। जिला राजस्थान जन्म एवं मृत्यु एवं सयुक्त निर्देशक आर्थिक संख्ययाकी विभाग जोधपुर की ओर से भी विधिक नोटिस के जवाब में कहा गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वकील ने बताया कि विधिक नोटिस के साथ 8 मार्च को जारी एससी एसटी न्यायालय का आदेश और भंवरी देवी के पुत्र साहिल पेमावत की आंशिक अनुकंपा नियुक्ति का आदेश की प्रति भी साथ में संगलन की है मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण भंवरी देवी के वारिस को पेंशन और नौकरी से संबंधित परिलाभ नहीं मिल रहे हैं और ना ही उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हो रही है।
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