नौकरी घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने निचली अदालत और पुलिस से कुंतल घोष के आरोपों पर कार्रवाई नहीं करने को कहा
कोलकाता (आईएएनएस)| कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को निचली अदालत और पुलिस को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता कुंतल घोष की शिकायतों पर केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। घोष ने केंद्रीय एजेंसियों पर घोटाले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को घोष के पत्र के बारे में जानने के बाद, मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ से संपर्क किया।
ईडी के वकील ने दावा किया कि आरोप केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयास थे। इससे पहले, घोष ने इसी तरह का एक पत्र कोलकाता की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश को भेजा था।
ईडी के वकील के तर्क को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कुंतल घोष द्वारा पुलिस या निचली अदालत द्वारा की गई शिकायतों पर किसी भी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने भी इस मामले में कुछ कड़ी टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि यह एक खतरनाक ट्रेंड है। जांच अधिकारियों को धमकी दी जा रही है। ये जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के स्पष्ट प्रयास हैं। न्याय के लिए इसे रोकना जाना चाहिए। इस तरह के ओवर-स्मार्ट प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।