धनबाद अग्निकांड पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार देगी चार-चार लाख मुआवजा

Update: 2023-02-01 11:35 GMT
रांची (आईएएनएस)| धनबाद के अपार्टमेंट में आग लगने से 14 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने के हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की गुरुवार 2 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता को उपस्थित रहने को कहा गया है।
इस बीच झारखंड सरकार ने अग्निकांड के मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस बाबत ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के अन्य हादसों के मृतकों के परिजनों को भी चार-चार लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। हादसे में घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे हैं। वे प्रशासन के अधिकारियों से हादसे के कारणों की जानकारी लेंगे और राहत कार्य का जायजा लेंगे। सोरेन ने कहा कि यह घटना अत्यंत मर्माहत करने वाली है।
बता दें कि धनबाद में पिछले आठ दिनों के भीतर चार अग्निकांड हुए हैं। बीते धनबाद में 22 जनवरी को सरायढेला कुसुम विहार में किराए के मकान में रहने वाले भोगेंद्र झा नामक शख्स की मौत आग की लपटों में घिर जाने से हुई थी। बताया गया था कि जलती हुई सिगरेट से उनके कमरे में आग लग गई थी। 27 जनवरी को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के हाजरा हॉस्पिटल में आग से दो डॉक्टरों सहित पांच लोग मारे गए थे। 30 जनवरी को धनबाद के कुमारधुबी बाजार में आग लगने से 19 दुकानें जलकर राख हो गई थीं।
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