झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा के मनरेगा घोटाले पर राज्य सरकार, एसीबी और सीबीआई से मांगा जवाब

Update: 2023-04-05 12:11 GMT

फाइल फोटो

रांची (आईएएनएस)| झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के चाईबासा जिले में मनरेगा घोटाला की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को करेगी।
यह याचिका मतलूब आलम की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि इससे संबंधित मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसकी वर्तमान में जांच की क्या स्थिति है।
याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया था वित्तीय वर्ष 2008-9, 2009-10, 2010-11 में चाईबासा में करीब 28 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला हुआ है। इसे लेकर चाईबासा में पुलिस ने 14 एफआईआर दर्ज की थी। बाद में एसीबी ने मामले में भी पीइ ( प्रारंभिक जांच) दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाईबासा में इन तीन वित्तीय वर्षों में मनरेगा कार्यों में अग्रिम राशि का भुगतान तो कर दिया गया था लेकिन कोई काम धरातल पर नहीं हुआ था। उस समय चाईबासा के डीसी के श्रीनिवासन थे।
बता दें कि चाईबासा में मनरेगा में घोटाला की जांच को लेकर प्रार्थी ने वर्ष 2013 में जनहित याचिका दाखिल की थी, बाद में कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया था। इसके बाद में प्रार्थी की ओर से वर्ष 2021 में फिर से जनहित याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
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