जयपुर ब्लास्ट मामला: अब राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का लिया फैसला

Update: 2023-04-01 02:29 GMT

राजस्थान। जयपुर ब्लास्ट मामले के 4 दोषियों के हाई कोर्ट से बरी हो जाने के बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है. सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर करेगी. राजस्थान हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद प्रदेश में भारी आक्रोश को देखते हुए शुक्रवार रात मुख्यमंत्री आवास में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जहां इस पर फैसला लिया गया. सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी.

सरकार के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) राजेंद्र यादव की सेवाएं भी समाप्त करने का फैसला किया जिन्हें इस मामले में पेश होने के लिए नियुक्त किया गया था. उच्च स्तरीय बैठक में जांच के बाद जयपुर बम ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया गया है. गहलोत ने ट्वीट किया, राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकीलों को शामिल करके पीड़ितों को न्याय दिलवाएगी. बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख सचिव (गृह) आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले के चार आरोपियों को बरी कर दिया था, जिन्हें 2019 में एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की "खराब" जांच के लिए भी खिंचाई की. विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर रहमान को दोषी ठहराया था और उन्हें बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने शाहबाज हुसैन को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं, चारों दोषियों ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी.


Tags:    

Similar News

-->