आईएसआई एजेंट मुकीम सिद्दीकी दस दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर
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लखनऊ: एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने आईएसआई एजेंट मुकीम सिद्दीकी को दस दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया है। मुकीम पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने एवं देश में आतंक फैलाने की साजिश रचने के अलावा बबीना आर्मी कैंट, ट्रेनिंग सेंटर की संवेदनशील फोटो, नक्शे का वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजने का आरोप है। रिमांड अवधि 2 अगस्त की सुबह 11 बजे से 11 अगस्त की शाम छह बजे तक प्रभावी होगी।
अदालत में एटीएस के विवेचक ने सरकारी वकील एमके सिंह के जरिए रिमांड अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट में दाखिल प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि आरोपी को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि उसकी और रईस की आपस में देश विरोधी कार्य करके देश में दहशत फैलाने और सरकार को सबक सिखाने की बात होती थी।
यह भी बताया गया कि अप्रैल 2023 से उसके संबंध पाकिस्तानी एजेंट मेराज उर्फ मुन्ना झींगाड़ा, हुसैन और दानिश से है। रईस ने आरोपी मुकीम को काम के बहाने राजस्थान भेजा था। इसके पहले बबीना कैंट एरिया, ट्रेनिंग सेंटर की फोटो और वीडियो मांगा था। इस पर मुकीम 27 मई को गोंडा से ट्रेन के जरिए बबीना कैंट गया। ववहां उसने फोटो और वीडियो व्हाट्सएप से रईस को भेजा था। नक्शा बनाकर अपने पास रख लिया।
एटीएस की अर्जी में कहा गया की आरोपी ने वॉटस्एप से फोटो डिलीट कर दिया था जबकि नक्शा अपने घर में छिपाकर रख दिया था। कस्टडी रिमांड की मांग करते हुए कहा गया कि आरोपी के मोबाइल डाटा से मिले तथ्यों के बारे में जानकारी करनी है। आरोपी के साथियो की शिनाख्त करके चिन्हित करने के अलावा उसके द्वारा रेकीं की जगहों की जानकारी, उसके बैंक खातों की जानकारी करने और बबीना व गोंडा लेजाकर नक्शा बरामद करना है।