स्कूल वैन में मासूम बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

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Update: 2024-04-27 14:26 GMT
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक मासूम बच्ची से स्कूल वैन में छेड़छाड़ की सनसनीखेज घटना सामने आई है. पीड़ित बच्ची कक्षा एक की छात्रा है. उसके परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक (एसपी) अशोक कुमार मीणा ने बताया कि कक्षा एक में पढ़ने वाली पीड़िता ने अपने स्कूल शिक्षक से घटना की शिकायत की थी. उसने एक अध्यापक को इस घटना के बारे में बताते हुए ये भी कहा था कि वो उसके माता-पिता को इसके बारे में न बताएं.
एसपी मीना ने बताया कि अध्यापक ने उसके परिजनों को ये बात बता दी. इसके साथ ही स्कूल प्रशासन को भी सूचित कर दिया. पीड़िता बच्ची जब घर पहुंची तो उसके परिजनों से उससे पूरा घटनाक्रम जाना. उसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया.
पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार ड्राइवर कामरान ने लड़की को वैन की अगली सीट पर बैठाया था. इसके बाद उसे गलत तरीके से छुआ. इस शिकायत के आधार पर वैन चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
बताते चलें कि मासूम बच्ची के खिलाफ अपराध की एक वारदात मध्य प्रदेश के सीहोर में भी सामने आई थी. यहां श्यामपुर थानाक्षेत्र के अंतर्गत पांच साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन ड्राइवर ने रेप किया. वहीं, भेरूंदा थानाक्षेत्र के अंतर्गत 4 साल की बच्ची के साथ ड्राइवर ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया.
पिछले साल 13 दिसंबर को श्यामपुर थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली बच्ची के साथ निजी स्कूल के ड्राइवर ने रेप किया था. इस वारदात के बाद बच्ची की हालत नाजुक हो गई. उसे इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
दूसरी घटना जिले के भेरूंदा थाना क्षेत्र की है, जहां पहली कक्षा में पढ़ने वाली 4 साल की छात्रा स्कूल से लौट रही थी. तभी निजी स्कूल के वाहन चालक ने अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था. बच्ची ने घर पहुंच कर अपने माता-पिता को रो-रोकर आपबीती सुनाई थी. इसके बाद परिजनों ने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी. पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
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