विधिक जागरूकता शिविर में दी लोक अदालत की जानकारी

Update: 2024-05-01 10:21 GMT
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा जारी एक्शन प्लान की पालना में सोमवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र सिंह (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) प्रतापगढ़ ने ग्राम गोमाना में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर उपस्थित ग्रामीणों को लोक अदालतों के विषय में जानकारी प्रदान की। प्राधिकरण सचिव ने आमजन को बताया गया कि लोक अदालत एक ऐसा माध्यम से जिससे प्रकरण को निस्तारण आपसी राजीनामें के माध्यम से किया जाता है और इस प्रक्रिया में समय व धन बचत तो होती है इसके साथ ही आपसी मनमुटाव का भी पूर्णरूप से अंत हो जाता है। प्राधिकरण सचिव द्वारा आमजन को यह भी बताया गया कि लोक अदालतों को आयोजन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किया जाता है।
इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत एवं स्थाई लोक अदालत सम्मिलित हैं। जिला स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि बिजली, पानी, टेलीफोन, सडक़, यातायात, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एल.पी.जी., शिक्षा, आवास, हॉस्पिटल एवं साफ-सफाई आदि सेवाओं में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर स्थाई लोक अदालत में प्रकरण को दर्ज करवाया जा सकता है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें कोई भी राजीनामा योग्य लंबित या प्रिलिटिगेशन प्रकरण राजीनामें के माध्यम से निस्तारित करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर उपस्थित ग्रामीणों को नि:शुल्क विधिक सहायता, महिलाओं के अधिकार, पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं अनुसूचित जातियों, बालकों, वृद्धों, दिव्यांगजनों, गरीब अप्रवासियों आदि से संबंधित विधिक प्रावधानों से अवगत कराते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि के बारे में भी कानूनी जानकारियां प्रदान की गईं।
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