नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट पहुंच गई है. हाई कोर्ट भी पुलिस की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. उसने थरूर को नोटिस भी जारी कर दिया है. वहीं शशि थरूर ने इस सुनवाई का विरोध किया है.
उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने में देरी हुई है. दिल्ली पुलिस ने 90 दिन की समय सीमा खत्म होने बाद याचिका दायर की है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को पारित एक फैसले में शशि थरूर को पुष्कर की मौत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था.
शशि थरूर ने कहा कि पहले देरी की अर्जी पर सुनी जाए. दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने देरी को माफ करने की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. इस मामले में सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है.
वहीं थरूर ने मामले में मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया है. उनके वकील ने HC से मामले से संबंधित कोई भी सामग्री तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किए जाने का आदेश देने की मांग की, जिस पर वह सहमत हो गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा नहीं किए जाएंगे, जो इस मामले में पक्षकार नहीं है.
दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत केस दर्ज किया है. अगर उन पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें 3 साल और 10 साल की सजा हो सकती है.