आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक की समय सीमा पर अलर्ट जारी किया

Update: 2024-05-28 12:52 GMT
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने मंगलवार करदाताओं से आग्रह किया कि जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वे 31 मई की समय सीमा से पहले ऐसा कर लें, अन्यथा उन्हें अधिक कर का भुगतान करना पड़ेगा।
आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “उच्च दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें, यदि आपने पहले से नहीं किया है।” आगे कहा, “31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि आपको 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एए और 206सीसी के तहत उच्च कर कटौती/कर संग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा।“ टीडीएस उच्च दर पर काटा जाता है, जब कटौतीकर्ता (जिसका कर काटा गया है) का पैन आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है। ऐसा मौजूदा नियमों के कारण है कि कोई भी पैन जो आधार से लिंक नहीं है, वह निष्क्रिय पैन बन जाता है।
23 अप्रैल, 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों (जो स्रोत पर कर काटते हैं) की शिकायतों को हल करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था। सीबीडीटी ने कहा, “ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 200ए या धारा 206सीबी के तहत टीडीएस/टीसीएस विवरणों की प्रोसेसिंग करते समय कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों के खिलाफ मांग उठाई गई है, क्योंकि मामला बन सकता है।”
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