ओमिक्रॉन को देखते हुए इन राज्य सरकारों ने जारी की नई गाइडलाइन, देखें लिस्ट

Update: 2021-12-25 02:06 GMT

COVID-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron variant in India) की दहशत को भांपते हुए राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइन जारी की हैं और तमाम पाबंदियां लागू कर दी हैं. महाराष्ट्र में BMC ने क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर बैन लगा दिया है तो वहीं मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा, गुजरात, यूपी समेत दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात्रिकालीन कर्फ्य (Night CUrfew) घोषित कर दिया गया है. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट (Sarojini Nagar) में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर ऑड-ईवन नियम अपनाने का फैसला हुआ है. जानिए, अपने-अपने राज्यों का अपडेट... 

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए BMC आयुक्त ने नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है. इसमें खुली या बंद जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने की मनाही है. यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू हो गया है. इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में सभी सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता प्रभावी हो गई है.

गुजरात सरकार ने 8 शहरों में रात के कर्फ्यू की अवधि दो घंटे बढ़ा दी है. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात 01 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. नया नियम 25 दिसंबर यानी आज से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर शहरों में लागू हो गया है.

राज्य में शनिवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है. सरकार ने इनडोर और आउटडोर आयोजनों में अधिकतम लोगों की संख्या को क्रमशः 200 और 300 लोगों तक सीमित कर दिया है. प्रतिबंध शनिवार से लागू होंगे और 5 जनवरी तक लागू रहेंगे. वहीं, वैक्सीन के दोनों डोज न लगवाने वाले लोगों को 1 जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और अनाज मंडियों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यानी 1 जनवरी से सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए टीकाकरण की दोनों खुराकों को अनिवार्य कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्रिसमस यानी 25 दिसंबर की आधी रात से रात का कर्फ्यू लगा दिया है. कोरोनावायरस के खौफ को देखते हुए राज्य के सभी शहरों में कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.

नवीन पटनायक सरकार ने आज से 2 जनवरी तक कई तरह के बैन लगाने की घोषणा की है. राज्य में नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा, वहीं क्रिसमस के मौके पर चर्च में 50 लोगों को एकसाथ जाने की ही अनुमति दी गई है. क्रिसमस का जश्न उन गिरजाघरों तक ही सीमित होगा, जहां अधिकतम 50 लोग कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए सामूहिक रूप से शामिल होंगे. इसके अलावा, होटल, रेस्तरां या क्लब में कोई जीरो नाइट या नए साल की पार्टी नहीं मनाने दी जाएगी.

मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एहतियात के तौर पर राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया और लोगों को COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है. साथ ही उज्जैन की विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की भस्मारती में भी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत का कहना है कि रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. अन्यथा राज्य सरकार कड़े कदम उठाएगी. सीएम ने अफसरों को वैक्सीनेशन शीघ्र अनिवार्य करने के निर्देश दिए.

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लॉकडाउन को 2 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है. रात का कर्फ्यू प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि, क्रिसमस की पूर्व संध्या और क्रिसमस के दिन (25 दिसंबर) रात के कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील दी गई है. नए साल के मद्देनजर 30 दिसंबर, 31 दिसंबर को रात के समय के कर्फ्यू में और 1 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक ढील दी जाएगी. इन दिनों सुबह 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.

हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट 25 और 26 दिसंबर के वीकेंड पर ऑड ईवन के हिसाब से काम करेगी. यानी शनिवार 25 दिसंबर और रविवार 26 दिसंबर को यहां पर दुकान ऑड ईवन के आधार पर खुलेंगी. सरोजनी नगर मार्केट में भारी भीड़ की तस्वीरें वायरल हो रही थीं, जिसके बाद प्रशासन और ट्रेडर्स के बीच बैठक हुई और यह फैसला लिया गया.

भारत में ओमिक्रॉन मामले:

· भारत के 17 राज्यों में आए 358 मामले

· 114 संक्रमित ठीक हो चुके हैं

· 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव भारत में हुए

· 121 का विदेश यात्रा इतिहास रहा है

· 44 का कोई यात्रा इतिहास नहीं था

· 18 मामलों में कोई सूचना नहीं

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