पति ने पत्नी दिया तीन तलाक, 18 साल पहले हुआ था निकाह
मामला थाना तक पंहुचा
शहडोल। कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में तीन तलाक का पहला मामला दर्ज किया गया है। 18 साल के वैवाहिक जीवन के बाद पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर घर से निकलने वाले पति के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल, कोतवाली क्षेत्र की पुरानी बस्ती निवासी तसलीम खान ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 15 अक्टूबर 2005 को कादिर खान के साथ उसका निकाह हुआ था। उनके तीन बच्चे हैं। लेकिन साल 2021 में पति कादिर खान ने मुझे घर से भगा दिया।
बच्चों की पढ़ाई बंद कराकर मदरसे में भर्ती करा दिया था, जिस कारण बच्चे मदरसे से भागकर मेरे पास आ गए। मैंने मारपीट की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। इसके बाद घरेलू हिंसा का प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था, जिससे नाराज होकर पति कादिर खान ने गैर कानूनी रुप से तलाकनामा भेज दिया है। जो मुस्लिम महिला विवाह धारा-3 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है। पीड़ित तसलीम की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कादिर खान के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 की धारा 4 के तहत मामसा दर्ज किया है। वहीं इस मामले में कोतवाली टीआई का कहना है कि महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।