कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस

भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी निर्देशित किया है.

Update: 2020-11-25 11:04 GMT

गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर जारी की नई गाइडलाइन्स, राज्य कंटेनमेंट जोन को लेकर होंगे और ज्यादा सख्त.

गृह मंत्रालय ने कोरोना से संबंधित निगरानी, ​​नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर SOPs जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा.

कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए. राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे.

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे. मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है. कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है.



 



 




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