गृह विभाग ने जारी किया गाइडलाइन, बिहार आने वाले यात्रियों को दी बड़ी राहत

Update: 2021-12-15 17:25 GMT

दूसरे राज्यों से बिहार आनेवाले यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। इसमें खासकर वैसे राज्य शामिल हैं जहां डेल्टा प्लस या ओमीक्रोन के मामले सामने आ रहे हैं। इन राज्यों से बिहार आनेवाले यात्री जिन्होंने टीके की दोनों डोज ली है, राज्य में प्रवेश करने पर उनकी कोरोना जांच नहीं होगी। गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी किए गए अनलॉक-11 के आदेश में यह व्यवस्था की गई है। अभी तक वैसे लोगों ही इससे छूट थी जिनके पास 72 घंटे के भीतर के आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होती थी।

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के प्रसार की संभावना को देखेते हुए राज्य सरकार सचेत है। आधारभूत एवं आकस्मिक स्थास्थ्य सुविधाओं की अग्रिम तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। जिलों के डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को अग्रिम तैयारियों को सुनिश्चित करने को टॉस्क सौंपा गया है। आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की 14 दिसम्बर को हुई बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनलॉक- 10 में जारी दिशा-निर्देशों को अनलॉक-11 में जारी रखने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग ने अनलॉक-11 का आदेश बुधवार को जारी कर दिया। यह 16 दिसम्बर से 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी होगा।

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