हिन्दू पत्नी ने मुस्लिम पति पर दर्ज करवाई FIR, लगाया ये आरोप

पहले भी हुये हैं झगड़े...

Update: 2021-05-19 06:41 GMT

बहराइच: बहराइच में एक हिन्दू युवती ने अपने मुस्लिम पति के खिलाफ ''उप्र विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कानून 2020'' , दुष्कर्म व मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कराया है. हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी प्रथम दृष्टया विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को संदिग्ध मान रहे हैं.

युवती का आरोप
अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) कुंवर ज्ञानन्जय सिंह ने बुधवार को बताया कि जनपद महराजगंज के नौतनवा इलाके की रहने वाली, स्वयं को हिन्दू बता रही 22 साल की एक युवती ने 18 मई को बहराइच जिले के थाना विशेश्वरगंज में शिकायत दर्ज करायी कि थाना क्षेत्र के सरकाही गांव के निवासी मुस्लिम युवक शहंशाह खान ने स्वयं को हिन्दू बतलाते हुए उससे जबरदस्ती शादी की है.
महिला का आरोप है कि शहंशाह उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है और शहंशाह के परिवार के कल्लन व सद्दाम उसे मारते पीटते हैं. एएसपी ने बताया कि आरोपों के आधार पर विशेश्वरगंज थाने में शहंशाह खान व अन्य के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट व 3/5 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कानून 2020 की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज हुआ है.
पहले भी हुये हैं झगड़े
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि, प्रकरण की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि पीड़िता की शहंशाह से टेलीफोन से बात होती रहती थी. इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गयी और शादी करके दोनों थाना विशेश्वरगंज अंतर्गत ग्राम सरकाही में करीब तीन माह पूर्व आकर रहने लगे. बाद में दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा जिसकी शिकायत थाने तक आती थी व दोनों आपस में सुलह करके वापस चले जाते थे. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंगलवार को युवती ने युवक पर नए आरोप लगाए हैं.
एएसपी के अनुसार, प्रथम दृष्टया लव जेहाद का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है. सिंह ने बताया कि पंजीकृत अभियोग के आधार पर आरोपी पति को पूछताछ के लिये थाने पर लाया गया है.

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