हिजाब विवाद: तत्काल प्रभाव से धारा 144, स्थिति चिंताजनक

यहां हुआ ऐसा.

Update: 2022-02-17 06:59 GMT

नई दिल्ली: कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) में तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी की धारा 144 लागू दी है. सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में 28 फरवरी तक यह आदेश लागू रहेगा. वहीं उडुपी के एडिशनल एसपी एसटी सिद्धलिंगप्पा ने कहा है कि यहां कोई तनाव नहीं है. उडुपी में कोई तनाव नहीं है. हम हाईकोर्ट के (अंतरिम) आदेश पर अमल कर रहे हैं. बीते दिनों कर्नाटक के नौ जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी. बता दें कि कर्नाटक में पिछले कई दिनों से हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर विवाद जारी है. इतना ही बीते 3-4 दिनों से हाई कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई चल रही है लेकिन अभी तक इस कोई ठोस समाधान नहीं निकला सका है. इस मामले में आज भी कर्नाटक हाइ कोर्ट में सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने और कुछ स्थानों पर हिंसा होने के बाद सरकार ने नौ फरवरी को शिक्षण संस्थानों को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया था जिसकी अवधि बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दी गई थी. इसके बाद स्कूल कॉलेजों को खोला गया. हालांकि, उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं के लंबित होने तक के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था और पिछले सप्ताह राज्य सरकार से संस्थानों को दोबारा खोलने का अनुरोध करने के साथ छात्रों के भगवा गमछा, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक निशान कक्षा में ले जाने पर रोक लगा दी थी.
वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार हिजाब विवाद पर उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का अनुपालन करेगी. मुख्यमंत्री सदन में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया के सवाल पर जवाब दे रहे थे जिन्होंने शून्यकाल में उच्च शिक्षा मंत्री अश्वथ नारायण के कल के बयान पर स्पष्टीकरण देने की मांग की थी. नारायण ने कहा था कि ड्रेस कोड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज पर लागू है, डिग्री कॉलेज पर नहीं. बोम्मई ने कहा, 'उच्च शिक्षा मंत्री ने तथ्य को रखा था. उन्होंने कहा था कि ड्रेस कोड वहां लागू है जहां पर पहले से इससे संबंधित नियम है और उच्च शिक्षण संस्थान या डिग्री कॉलेज में लागू नहीं है.' उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि उसका आदेश उन्हीं संस्थानों में लागू होगा जहां पर ड्रेस कोड है. बोम्मई ने कहा, 'चीजें बहुत स्पष्ट हैं. हमारी सरकार उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेगी.'
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