हिजाब बैन: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हिजाब जरूरी नहीं; छात्र साजिश का हिस्सा
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आठवें दिन हिजाब पर सुनवाई जारी रखी, जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्नाटक राज्य के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मुस्लिम छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।
याचिकाकर्ताओं के पक्ष द्वारा आज अपनी दलीलें समाप्त करने के बाद एसजी मेहता ने यह बात कही। शीर्ष अदालत कल कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी की सुनवाई जारी रखेगी।मेहता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 तक किसी भी लड़की ने हिजाब नहीं पहना था और पूरे आंदोलन की योजना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 'सामाजिक अशांति' पैदा करने के लिए बनाई थी और छात्रों ने इस साजिश का हिस्सा बनाया। उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार को अशांति, रैलियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा ... छात्रों ने खुद काम नहीं किया।"