मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुनेश गुर्जर के जयपुर हैरिटेज नगर निगम के महापौर पद से निलंबन के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने मुनेश गुर्जर की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 22 सितंबर को प्रार्थिया को हैरिटेज निगम महापौर पद से निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के प्रावधानों के तहत पद के दुरुपयोग व कर्तव्य पालन में प्रतिकूल आचरण का आरोप लगाया गया। पहले भी राज्य सरकार ने मुनेश को उनके पति सुशील गुर्जर से जुड़े रिश्वत के मामले में लिप्त मानते हुए निलंबित किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में राज्य सरकार के निलंबन आदेश को वापस लेने पर हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया था। याचिका में यह भी कहा कि राज्य सरकार ने निलंबन प्रावधानों के विपरीत किया है। उसके खिलाफ सही जांच नहीं की गई। याचिका में निलंबन आदेश को रद्द करने की गुहार की गई है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मामले में कैविएट लगाई है। सरकार इस मामले में जवाब पेश करना चाहती है, जिसके लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने इस पर 6 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी।