हाई कोर्ट ने कहा- ट्रैफिक ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई हो, जानें पूरी बात
जानें पूरा मामला।
नई दिल्ली: केरल हाई कोर्ट ने ट्रैफिक ड्यूटी में लगे पुलिसवालों के मोबाइल का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मंगलवार को कोच्चि के पुलिस आयुक्त को यातायात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करते पाए गए थे.
न्यायमूर्ति एएमटी रावल ने यह भी कहा कि जो कोई भी अधिकारी आपातकालीन स्थिति या आधिकारिक कॉल को छोड़कर मोबाइल फोन का उपयोग करता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए.
अदालत ने कहा कि पुलिस आयुक्त को सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया जाता है. क्योंकि ज्यादातर पाया गया है कि वे ड्यूटी के दौरान अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं. यदि कोई भी ट्रैफिक पुलिस तत्काल आधिकारिक या आपातकालीन कॉल को छोड़कर बात करने में लिप्त पाया जाता है, तो नोटिस करने वाला व्यक्ति उसका वीडियो अपलोड कर शिकायत दर्ज करा सकता है.
बता दें कि न्यायमूर्ति अमित रावल ने ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ खुद ही कार्रवाई शुरू की थी. अदालत ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए. वे इन मामलों पर एक्शन ले सकते हैं.
बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. जब ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तैनात किए गए पुलिसकर्मियों की काम के समय मोबाइल इस्तेमाल करने की शिकायतें आती रही हैं. अब कोर्ट ने लोगों को उनकी सीधे उनका वीडियो बनाकर भेजने की बात कह दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती है.