प्राइवेट स्कूलों पर हाईकोर्ट का आदेश, फीस में 15% की छूट...तिमाही की जगह हर महीने ही फीस देनी होगी

आप अगर दिल्ली में रहते हैं या आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ता है तो कोरोना के इस संकट काल में अब आपको फीस में बड़ी राहत मिलेगी.

Update: 2021-07-02 02:16 GMT

आप अगर दिल्ली में रहते हैं या आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ता है तो कोरोना के इस संकट काल में अब आपको फीस में बड़ी राहत मिलेगी. दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर हाईकोर्ट का आदेश लागू किया है, जो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में अभिवावकों के लिए बड़ी राहत लाएगा. अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की फीस में 15% कटौती करेंगे.

प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने की फीस एक साथ नहीं जमा करनी होगी, स्कूल अब हर महीने फीस लेंगे. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि अगर किसी स्कूल ने बच्चों की फीस पहले ही ले ली है तो उसे 15% फीस या तो लौटानी होगी या फिर अगले साल की फीस में एडजस्ट करना होगा.
दिल्ली के सभी 460 प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा आदेश
इसके अलावा स्कूल किसी पैरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण फीस बकाया होने पर बच्चे को स्कूल की किसी गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोकेगा. दिल्ली सरकार का ये आदेश दिल्ली के सभी 460 प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा.
इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की एंट्री कैसे हुई?
दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें प्राइवेट स्कूलों पर सालाना और डेवलपमेंट फीस लेने पर रोक लगा दी थी. दिल्ली के 460 प्राइवेट स्कूल इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए. हाईकोर्ट ने स्कूलों को सालाना और डेवलपमेंट फीस लेने की छूट दे दी. लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों को 2020-21 के सत्र की फीस में 15% कटौती भी करनी होगी.
हाईकोर्ट ने आदेश में ये भी साफ किया कि 2021-22 के सत्र में स्कूल पूरी फीस ले सकते हैं. कोरोना की मार वैसे तो पूरे देश पर पड़ी है. ऐसे में दिल्ली में फीस में मिलने वाली ये छूट अगर पूरे देश में लागू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर लोगों को बड़ा सहारा मिलेगा.


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