आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने लगाईं रोक, कांग्रेस अध्यक्ष को मिली बड़ी राहत

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Update: 2023-02-10 14:22 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: आज तक

कर्नाटक। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीबीआई द्वारा डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित कर सीबीआई को 24 फरवरी तक जांच नहीं करने को कहा है. कोर्ट ने सीबीआई को 24 फरवरी को जांच प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का नोटिस भी जारी किया है. दरअसल, डीके शिवकुमार, उनकी पत्नी और बेटी का मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सीबीआई द्वारा डीके शिवकुमार और उनके परिवार के खिलाफ कई नोटिस जारी किए गए हैं. डीके शिवकुमार के वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. न्यायमूर्ति के नटराजन ने 2020 से 2023 तक मामले की प्रगति पर सीबीआई से सवाल किया है.
डीके शिवकुमार के खिलाफ 3 अक्टूबर 2020 को एक FIR दर्ज की की गई थी. FIR में बताया गया था कि डीके शिवकुमार की संपत्ति 2013 से 2018 तक असमान रूप से बढ़ी. उन पर आरोप लगाया गया था कि डीके शिवकुमार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से 74.93 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने भी जांच के आदेश दिए थे. 2013 में डीके शिवकुमार ने 33.92 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी. 2018 में डीके शिवकुमार ने ऐलान किया था कि उनकी संपत्ति बढ़कर 162.53 करोड़ हो गई है. उनकी संपत्ति में 44% का इजाफा हुआ है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत FIR दर्जकर आयकर विभाग ने इस पर सीबीआई जांच की सिफारिश की. उधर, कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के बच्चों की तस्वीर बिना इजाजत इस्तेमाल करना दो यूट्यूब चैनल को भारी पड़ गया. इन दोनों ही यूट्यूब चैनल को लेकर दावा है कि इनकी तरफ से कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी काफी कुछ बताया गया. अब ये सबकुछ क्योंकि बिना किसी की इजाजत के किया गया, ऐसे में डीके शिवकुमार के परिवार ने ही पुलिस के पास जा शिकायत दर्ज करवाई.
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