सर्वोच्च न्यायालय में ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग पर सुनवाई कल, इन्होंने दायर की है याचिका
नई दिल्ली: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना में अधिक वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों के EVM से मिलान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से सुनवाई में मौजूद रहने को कहा है. आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर अदालत सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता ने कहा है कि 5 बूथों का VVPAT-EVM मिलान होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परसों (10 मार्च) मतगणना है. देखना होगा कि अब कोई आदेश दिया जा सकता है या नहीं.
बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे. पिछले कुछ चुनावों के बाद विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है. हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम को क्लीन चिट दी जा चुकी है. लोगों में ईवीएम को लेकर संदेह न हो इसके लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग भी किया गया. वीवीपैट में वोटर को ईवीएम का बटन दबाते ही एक पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है और इस पर्ची से यह साफ होता है कि उसने वोट किसे दिया है.
EVM के साथ वीवीपैट मशीन जुड़ी होती है. EVM में बटन दबाने के बाद वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है. इस पर्ची में जानकारी होती है कि आपने किस पार्टी या उम्मीदवार को अपना वोट दिया है.
वीवीपैट पर्ची से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आपका वोट किसे गया है. वीवीपैट की पर्ची में उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह छपा होता है. इसकी पर्ची वोटर को नहीं दी जाती है.