पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई टली, केस से जज ने खुद को किया अलग

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई ने खुद को अलग कर लिया है।

Update: 2021-05-18 09:30 GMT

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई ने खुद को अलग कर लिया है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ हो रही जांच को महाराष्ट्र से बाहर भेजने की अपील की थी। जस्टिस गवई को मामले से खुद को अलग करने के बाद इसकी सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ इसपर मंगलवार को सुनवाई करने वाली थी।

परमबीर सिंह ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र में शुरू की गई अलग-अलग जांच को खुद पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। परबीर सिंह का कहना है कि उन पर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच करेगी।

दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े एक केस को लेकर वकील जयश्री पाटिल को समन भेजा है।  1988 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सिंह ने शीर्ष अदालत में अपनी नई याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य सरकार और उसके तंत्र की अनेक जांच का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इन मामलों को महाराष्ट्र से बाहर हस्तांतरित करने तथा सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की।

सिंह ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया और महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड का जनरल कमांडर बना दिया गया। बंबई उच्च न्यायालय ने देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इन आरोपों से उठे विवाद के कुछ दिन बाद देशमुख को भी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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