रांची। चारा घोटाला (Fodder Scam) के पांच मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो (RJD Chief) और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में आज सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
लालू की जमानत (Lalu Yadav Bail) पर सुबह 11 बजे लालू के वकील और सीबीआइ (CBI) के वकील कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेंगे। डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत (Lalu Prasad Bail) का विरोध कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ (CBI) की ओर से लालू की जमानत का विरोध करते हुए जवाब दाखिल कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिलती है तो उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिल जाएगा। सीबीआइ (CBI) ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने डोरंडा कोषागार वाले मामले में कोर्ट (CBI Special Court Ranchi) द्वारा दी गई 5 साल सजा की आधी अवधि जेल में नहीं बिताई है। सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में अपील दाखिल की है।