विजयवाड़ा: विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने मंगलवार को कौशल विकास निगम घोटाले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका और उनकी दोबारा हिरासत के लिए सीआईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
नियमित न्यायाधीश के मंगलवार को छुट्टी पर रहने के कारण मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश, जो प्रभारी न्यायाधीश थे, ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश ने नायडू के वकील से कहा कि जमानत याचिका पर दलीलें सुनना और उसी दिन आदेश पारित करना संभव नहीं हो सकता है और सुझाव दिया कि याचिका को नियमित अदालत के समक्ष उठाया जाए। उन्होंने सीआईडी की याचिका पर सुनवाई भी बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। नायडू के वकील ने पूछताछ के लिए तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख की दोबारा हिरासत की मांग करने वाली सीआईडी की याचिका का जवाब दाखिल किया है।
सीआईडी ने 23 और 24 सितंबर को राजमुंदरी सेंट्रल जेल में इस मामले में नायडू से पूछताछ की थी। उसने दूसरी बार उनकी हिरासत की मांग की है। उसने आरोप लगाया है कि टीडीपी सुप्रीमो ने दो दिन की पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया।
सीआईडी ने नायडू को मुख्यमंत्री रहते हुए हुए कथित घोटाले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। अगले दिन विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिय। बाद में उन्हें राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने नायडू की न्यायिक हिरासत 24 सितंबर तक और बाद में 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नायडू की उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी।
नायडू ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर बुधवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी।