दिल्ली की एक अदालत ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की धारा 208 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्तों को बयान और दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई के लिए अब तीन जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। जैन के वकील ने सीआरपीसी की धारा 208 के तहत एक आवेदन दायर किया था और अदालत ने आखिरी तारीख पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया था।
ईडी ने शुक्रवार को दस्तावेजों की प्रति के साथ जैन के आवेदन का जवाब दाखिल किया।
जैन के वकील ने अदालत के समक्ष दस्तावेजों के साथ उत्तर प्राप्त करने के संबंध में स्वीकार किया। उन्होंने जैन की चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होने के संबंध में भी पुष्टि की। उन्होंने हालांकि, इस आधार पर स्थगन के लिए प्रार्थना की है कि आज वरिष्ठ वकील उपलब्ध नहीं हैं।इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 23 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।
जैन के वकील ने कहा कि वरिष्ठ वकील ने शीतकालीन अवकाश के बाद तारीख लेने का निर्देश दिया है।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश विकाश ढुल ने कहा,"जैन की धारा 208 के तहत आवेदन पर बहस के लिए और जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार के लिए 03.01.2023 को प्रस्तुत करें। पहले से तय की गई तारीख यानी 12 दिसंबर को रद्द किया जाता है।"
अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को सत्येंद्र कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन को अब तीन जनवरी 2023 को वीसी के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति सूचनार्थ तिहाड़ जेल अधीक्षक को भेजी जाए।
दिल्ली की विशेष अदालत ने 26 नवंबर को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तिहाड़ जेल में उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सत्येंद्र के दस्तावेजों की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई तीन जनवरी को
जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है और उन्हें ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।